जौनपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने किशोर अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार, थाना चंदवक में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा संख्या 105/23 में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद तीन नवंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (अनन्य)/बालक न्यायालय, जौनपुर ने किशोर अपचारी को दोषसिद्ध कर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मीरगंज पुलिस ने एनबीडब्ल्यू वारंटी को किया गिरफ्तार
जौनपुर। मीरगंज पुलिस ने विशेष अभियान के तहत गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) से संबंधित एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुरेंद्र सरोज (38) पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम गोपालापुर, थाना मीरगंज के रूप में हुई है। वह मुकदमा संख्या 1124/15 में धारा 323, 504 और 506 भादवि के तहत न्यायालय में विचाराधीन मामले में जारी गैर जमानती वारंट में वांछित था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ, जौनपुर के न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार मिश्रा और हेड कांस्टेबल नरेश वर्मा शामिल रहे।
