Trending

Jaunpur News : ​सजायाफ्ता दुष्कर्मी को फिर दुष्कर्म करने पर उम्रकैद

टीम संचार सेतु

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में सजा पाये युवक द्वारा पुनः दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 50000 अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 5 नवंबर 2020 को रात 12:30 बजे आरोपी राहुल यादव ने उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया। पुत्री घर वापस आकर सारी घटना की जानकारी दी।
पीड़िता ने न्यायालय में अपने बयान में कहा कि राहुल उसे फोन करके बगीचे में बुलाया था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। फिर अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाया और उसके ननिहाल ले जाकर छोड़ दिया। इस मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ जो जमानत पर छूट गया। जमानत पर छूटते ही उसने एक अन्य नाबालिग लड़की से पुनः दुष्कर्म किया जिस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई थी। शुक्रवार को अदालत ने दुष्कर्मी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए अभ्यस्त अपराधी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व 50000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने किया।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!