बदलापुर, जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश सुशील शशि के नेतृत्व एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन सचिव जिला प्राधिकरण सुशील सिंह की देख—रेख में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन स्थानीय तहसील में हुआ जिसका विषय बच्ची देवी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये गये कार्यों का विवरण सम्मिलित रहा।
इस अवसर पर सुशील सिंह सचिव/सिविल जज सीनियर डिवीजन, आशुतोष खरवार सिविल जज जूनियर डिवीजन/जज ग्राम न्यायालय, डा. दिलीप सिंह डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल, तहसीलदार, मध्यस्थ, पैनल लायर, पीएलवी, विद्वान अधिवक्ता, कर्मचारीगण, वादकारीगण, प्राधिकरण के कर्मचारी सुनील मौर्य आदि उपस्थित रहे।
इस मौके पर वक्ताओं ने बच्ची देवी के मुकदमे में पारित न्याय पालिका के निर्णय को विस्तार से समझाते हुये कहा कि हर एक नागरिक को जब तक वह दोषी सिद्ध न हो जाय। संविधान और न्याय द्वारा प्रदत्त तथा सम्पूर्ण विधिक अधिकार सुनिश्चित करना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति जेल में निरुद्ध है और जमानत हो जाने पर जमानत दर्द प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो इसकी सूचना जेल अधीक्षक/सचिव जिला प्राधिकरण को देगा। इसके पश्चात उसकी सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट मंगा कर एक महीने का समय देखकर व्यक्तिगत बंध पत्र पर जेल में बंद बंदी को छोड़ दिया जायेगा और उसे न्यायालय द्वारा दिये गये समय सीमा के अंदर अपने जमानत दर एवं कागजात प्रस्तुत करना होगा। कार्यक्रम का संचालन डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल डॉ दिलीप सिंह ने किया। अन्त में अध्यक्ष अधिवक्ता संघ तहसील बदलापुर ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

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