Jaunpur News : दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित

जौनपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू० 15000 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू० 20000 तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू० 35000 धनराशि का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदत्त किया जाता है। इसके लिये पात्रता की शर्ते निम्नवत् हैः- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकरदाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिये। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। उन्होंने कहा कि जो भी दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं, वे शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम् फोटो, आय प्रमाण-पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हों), सक्षम प्राधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकृत बैंक खाता में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे। ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट की प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कापी जिला दिव्यांजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थिति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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