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Jaunpur News : हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद, 30-30 हजार रुपये जुर्माना

Naya Savera Network

जौनपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जौनपुर में हत्या के एक मामले में तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की अदालत ने मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

मामला महराजगंज थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 178/2021 से संबंधित है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 307/34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने बेदौली गांव निवासी नितेश सिंह उर्फ भोलू पुत्र कृपाशंकर सिंह, कृपाशंकर सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह और पुष्पा देवी पत्नी कृपाशंकर सिंह को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अर्थदंड जमा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते यह सजा संभव हुई।

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