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Jaunpur News : स्कूली वाहनों के दस्तावेज दुरुस्त कराएं, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई

Technical Team

68 स्कूली वाहनों की फिटनेस मिली फेल, जिलाधिकारी ने तत्काल दुरुस्त कराने के दिए निर्देश

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में स्कूली वाहनों की सुरक्षा, फिटनेस, परमिट, चालकों के सत्यापन और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मानकों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों और वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में संचालित वाहनों के चालकों का चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए। इसके लिए थानावार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को भी निर्देशित किया गया कि चालक संबंधी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समय से पूरी कराई जाएं और इसकी प्रगति रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में शासन द्वारा विकसित स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल पर दर्ज स्कूली वाहनों के प्रपत्रों और उनकी स्थिति की समीक्षा की गई। पोर्टल के अनुसार जनपद में 68 स्कूली वाहनों की फिटनेस फेल पाई गई है। जिलाधिकारी ने संबंधित विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को ऐसे वाहनों की फिटनेस तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों के वाहनों के परमिट, फिटनेस अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज दुरुस्त नहीं हैं, वहां नोटिस चस्पा कर कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद दस्तावेज दुरुस्त नहीं कराए जाने पर संबंधित विद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसरों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों को हर समय क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों को गुड टच और बैड टच के संबंध में जागरूक एवं प्रशिक्षित कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालय स्तर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी स्कूली वाहन निर्धारित गति सीमा के भीतर ही संचालित किए जाएं। वाहन चलाते समय चालक मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। स्कूली बसों का रंग निर्धारित मानकों के अनुरूप पीला होना चाहिए। बस के आगे और पीछे ‘विद्यालय बस’ तथा संबंधित विद्यालय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना जरूरी है।
प्रत्येक स्कूली बस में स्पीड लिमिट डिवाइस, प्राथमिक उपचार पेटी और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को विद्यालय स्तर पर विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक की कार्यवृत्ति तैयार कर उसे पोर्टल पर अपलोड कराने को भी कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूली वाहनों से जुड़े सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सत्येंद्र कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. समीर, यात्री/मालकर अधिकारी प्रमोद कुमार, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) अशोक कुमार यादव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका धर्मराज राम, यातायात निरीक्षक मनोज कुमार पांडेय सहित समिति के सदस्य तथा जनपद के विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

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