जौनपुर, 06 अगस्त। उप कृषि निदेशक डॉ. अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसानों से आवेदन लिए जा रहे हैं। गैर-ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 तथा ऋणी (केसीसी धारक) किसानों के लिए 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि फसल बीमा के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी तथा स्वयं बुवाई प्रमाण-पत्र आवश्यक होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद की अधिसूचित फसलें धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, अरहर और तिल को शामिल किया गया है, जिन पर किसानों को कुल बीमित राशि का मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। वहीं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में केला, टमाटर और मिर्च की फसलों को शामिल किया गया है।
उप कृषि निदेशक ने किसानों से समय रहते फसल बीमा कराने की अपील करते हुए कहा कि इसके लिए कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों, सहज जन सेवा केंद्र अथवा बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि दैवीय आपदा से फसल क्षति होने की स्थिति में किसान शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।
