जौनपुर। नगर क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से संदीप तिवारी 40 वर्ष निवासी मोहल्ला उमरपुर, हरिबंधनपुर की गला कटने से उस समय मौत हो गयी जब वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस घर लौट रहे थे। यह अत्यन्त दुःखद एवं संवेदनशील घटना है जिस पर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने शोक व्यक्त किया। साथ ही बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुसार सिंथेटिक सामग्री से बने नायलॉन धागे या चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का उपयोग न केवल गैरकानूनी है, बल्कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु पूर्व में भी अवगत कराया गया था। बावजूद इसके चायनीज़ माँझे से इस प्रकार की दर्दनाक घटना होना अत्यंत ही चिंताजनक एवम दुखद है।
जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील किया कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित चाइनीज मांझा न खरीदे, न बेचे और न ही उपयोग करे। यह कानूनन दंडनीय अपराध है तथा उल्लंघन करने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित मांझे के विरुद्ध अभियान चलायें एवं बाजारों में निगरानी बढ़ायें, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। जिस अधिकारी के क्षेत्र में चाइनीज मांझा बिकता पाया जाता है या अनहोनी होती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।Jaunpur News : डीएम का सख्त निर्देश: प्रतिबन्धित मांझे के विरुद्ध तत्काल चलाया जाय अभियान
byटीम संचार सेतु
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