Trending

Jaunpur News : ​शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा ऋण

टीम संचार सेतु

जौनपुर। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित है। इस योजना में शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगर विभिन्न उद्योग हेतु बैंकों के माध्यम से अधिकतम रू0 10 लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है। उक्त योजना में सामान्य जाति के लाभार्थियों को 4 प्रतिशत अंशदान उद्यमी स्वयं वहन करेंगे। उससे अधिक का ब्याज उपादान के रूप में शासन/विभाग से टर्मलोन, पूंजीगत ऋण पर ही अनुमन्य है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पूंजीगत ऋण पर बैंकों के माध्यम से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजना हेतु युवक/युवतियों की उम्र 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट पर आनलाइन करके आवेदन पत्र की हार्ड कापी कार्यालय कार्य दिवस में उपलब्ध कराना होगा। विशेष जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से अथवा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिकारी के नम्बर 9580503157, 7905349119 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!