Trending

Jaunpur News : अध्यापक व ठेकेदार की मौत पर 1.32 करोड़ रूपये क्षतिपूर्ति का आदेश

टीम संचार सेतु

जौनपुर। सड़क दुर्घटना के दो अलग-अलग मामलों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के जज मनोज अग्रवाल ने सोमवार को ठेकेदार व सहायक अध्यापक की मौत के मामले में उनके स्वजन को 1.32 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। कोर्ट ने दोनों मामलों में बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। महाराजगंज में 4 वर्ष पूर्व सहायक अध्यापक की मौत पर स्वजन को ब्याज सहित 68.63 लाख रुपए व 3 वर्ष पूर्व ठेकेदार की मौत पर स्वजन को 63.60 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश बीमा कंपनी को दिया।
महाराजगंज के कोल्हुवा गांव निवासी हरिश्चंद्र निषाद (36 वर्ष) 20 अक्टूबर 2022 को मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे। सरायगौरा गांव के पास ट्रैक्टर से दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। वह गुजरात में लेबर कांट्रेक्टर थे। मृतक की पत्नी निशा व बच्चों ने हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट व बृजेश निषाद के माध्यम से ट्रैक्टर के मालिक, चालक व बीमा कंपनी मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर क्षतिपूर्ति का दावा किया व गवाहों के बयान दर्ज कराये। मृतक का 3 वर्ष का आईटीआर दाखिल किया गया। कोर्ट ने ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से दुर्घटना होना पाया।
दूसरा मामला 25 अक्टूबर 2021 का है। भलुआही बदलापुर निवासी ओम नारायण राव (53 वर्ष) बदलापुर बाजार से घर जाते समय भलुआही रेलवे क्रॉसिंग के पास कार से दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।वह प्राथमिक विद्यालय जगापुर महाराजगंज में सहायक अध्यापक थे। उनकी पत्नी विद्या देवी व बच्चों ने हिमांशु श्रीवास्तव एडवोकेट व नीलेश निषाद के माध्यम से कार के मालिक, चालक व बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा दाखिल किया व गवाहों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने कार चालक की लापरवाही पाते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!