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Jaunpur News : 7 लाख रूपये न लौटाने पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

टीम संचार सेतु

जौनपुर। सिविल कोर्ट जौनपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने जमीन के लिए दिये गये 7 लाख रूपये वादी को न लौटाने पर सख्त रूख अख्तियार करते हुए प्रभारी निरीक्षक सरपतहां को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
सपरतहां थाना क्षेत्र के ग्राम रूधौली निवासी राजेश पुत्र राम अजोर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सिविल कोर्ट के यहां जरिये अधिवक्ता वाद दाखिल किया कि गांव के ही गंगा प्रसाद पुत्र रमाकांत, अनूप उर्फ सिंकू पुत्र जमुना प्रसाद, हरिश्चंद्र उर्फ कल्लू पुत्र प्रहलाद, कौशल आदि गोलबंद किस्म के लोग हैं। यह सब जमीन खरीद—फरोख्त का कार्य करते हैं और इन्होंने जमीन बेचने के बहाने 7 लाख रुपया जमीन बैनामा करने लिए लिया था। उक्त लोगों द्वारा न बैनामा किया गया और न ही हमें हमारा रूपया ही वापस कर रहे हैं। रूपया मांगने पर गाली—गलौज देते हैं जो आमादा फौजदारी भी हो जाते हैं।
सरपतहां थाना व पुलिस अधीक्षक के यहां कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। राजेश ने तत्सम्बन्धी वाद न्यायालय में दाखिल किया जिस पर अधिवक्ता नवनीत यादव ने बहस किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने दाखिल वाद को स्वीकार करते हुये सरपतहां थाने से पूर्व में इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज है अथवा नही संबंधी रिपोर्ट मांगी गई। जब थाने द्वारा बताया गया कि अभी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है तो न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक थाना सरपतहां को आदेशित किया कि उपरोक्त प्रतिवादियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की कार्यवाही करें एवं एफआईआर एक प्रति न्यायालय को भी उपलब्ध करावें।

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