जौनपुर। सहायक श्रमायुक्त देवव्रत यादव ने बताया कि ऐसे निर्माण श्रमिक जो उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित पोर्टल के 9 फरवरी 2024 से बन्द होने के कारण योजनाओं का हित लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं कर सके हैं तथा पोर्टल बन्द होने के कारण योजनान्तर्गत प्रावधानित समय-सीमा की अवधि समाप्त हो गयी है। ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका नवीनीकरण कराये जाने की समयावधि बोर्ड का पोर्टल बन्द होने की अवधि में समाप्त हो गयी है, ऐसे पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजनाओं के आवेदन करने एवं नवीनीकरण कराये जाने हेतु 3 माह का समय विस्तारित करते हुए 31 मार्च तक छूट प्रदान की गयी थी।
उन्होंने बताया कि उक्त छूट समाप्त होने के उपरान्त अभी भी कई ऐसे श्रमिक/आवेदनकर्ता है जो विभिन्न कारणों जैसे श्रमिक पंजीयन में त्रुटि होने, पारिवारिक विवरण फीड न होने, जन्म व मृत्यु सर्टिफिकेट न होने, नवीनीकरण न होने, आधार सत्यापन न होने एवं आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न होने जैसे करणों से पूर्व में दिये गए छूट का लाभ नहीं ले पाए हैं, उन्हें अवगत कराया है कि उक्त छूट को पुनः माह सितम्बर 2025 तक विस्तारित करते हुए बोर्ड के वेबपोर्टल पर बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन किए जाने में योजनाओं की समय सीमा से संबंधित सभी पैरामीटर्स में माह सितम्बर 2025 तक की छूट प्रदान किए जाने की व्यवस्था वेब पोर्टल पर करा दी गयी है। श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण में माह सितम्बर 2025 तक की छूट प्रदान किए जाने की व्यवस्था वेब पोर्टल पर करा दी गयी है।
उन्होंने यह भी बताया कि उक्त संबंध (बिन्दु संख्या 1 एवं 2) में माह सितम्बर 2025 के उपरान्त किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी और न ही इस संबंध में किए गए किसी भी दावे को मान्य/स्वीकार्य किया जाएगा। ऐसे निर्माण श्रमिक जिसका नवीनीकरण एवं योजनाओं का आवेदन बोर्ड का पोर्टल 9 फरवरी से बन्द होने के कारण नहीं किया जा सका है, वे अपना श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण एवं बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का आवेदन माह सितम्बर 2025 तक अपने निकटतम सहज जनसेवा केन्द्र पर जा कर अपना श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण एवं योजनाओं में आवदेन करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय के फोन नम्बर 05452-240478 एवं कार्यालय सहायक श्रमायुक्त में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त छूट समाप्त होने के उपरान्त अभी भी कई ऐसे श्रमिक/आवेदनकर्ता है जो विभिन्न कारणों जैसे श्रमिक पंजीयन में त्रुटि होने, पारिवारिक विवरण फीड न होने, जन्म व मृत्यु सर्टिफिकेट न होने, नवीनीकरण न होने, आधार सत्यापन न होने एवं आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न होने जैसे करणों से पूर्व में दिये गए छूट का लाभ नहीं ले पाए हैं, उन्हें अवगत कराया है कि उक्त छूट को पुनः माह सितम्बर 2025 तक विस्तारित करते हुए बोर्ड के वेबपोर्टल पर बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन किए जाने में योजनाओं की समय सीमा से संबंधित सभी पैरामीटर्स में माह सितम्बर 2025 तक की छूट प्रदान किए जाने की व्यवस्था वेब पोर्टल पर करा दी गयी है। श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण में माह सितम्बर 2025 तक की छूट प्रदान किए जाने की व्यवस्था वेब पोर्टल पर करा दी गयी है।
उन्होंने यह भी बताया कि उक्त संबंध (बिन्दु संख्या 1 एवं 2) में माह सितम्बर 2025 के उपरान्त किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी और न ही इस संबंध में किए गए किसी भी दावे को मान्य/स्वीकार्य किया जाएगा। ऐसे निर्माण श्रमिक जिसका नवीनीकरण एवं योजनाओं का आवेदन बोर्ड का पोर्टल 9 फरवरी से बन्द होने के कारण नहीं किया जा सका है, वे अपना श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण एवं बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का आवेदन माह सितम्बर 2025 तक अपने निकटतम सहज जनसेवा केन्द्र पर जा कर अपना श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण एवं योजनाओं में आवदेन करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय के फोन नम्बर 05452-240478 एवं कार्यालय सहायक श्रमायुक्त में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
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