जौनपुर। परिवहन विभाग के सम्भागीय निरीक्षक अशोक श्रीवास्तव ने तेजस टूडे के प्रतिनिधि मुलाकात के दौरान बताया कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों के हार्न की आवाज 120 डेसीबल से अधिक होने पर न्यायिक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित है। सड़कों पर फर्राटे से चल रही दुपहिया, चार पहिया वाहनों द्वारा प्रदूषण की रोकथाम पर और इनफील्ड बुलेट वाहन पर लगाए जाने वाले साइलेंसर जो जबरजस्त ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं, उस पर कार्यवाही पर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस पर परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग द्वारा पूर्णतः उचित और न्यायिक कार्यवाही भी की जाएगी। पकड़े जाने पर बुलेट वाहन पर लगाए जाने वाले साइलेंसर पर १० हजार का जुरमाना है।
श्री श्रीवास्तव ने आम जनता से अपील किया कि छोटे से लेकर बड़े वाहन स्वामियों से निवेदन है कि वह अपने वाहन को सड़क पर लाने से पूर्व अपने वाहनों की जांच पड़ताल स्वयं कर लें, फिर वाहन चलायें और यातायात नियम का विशेष ध्यान रखकर ही वाहन चलायें। सुरक्षित सफर के लिए यह आवश्यक है, अन्यथा गलत पत्रावली एवं यातायात नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही होगी।Jaunpur News : सड़कों पर चलने वाले वाहनों पर प्रेशर हॉर्न लगाने वालों की खैर नहीं!
byटीम संचार सेतु
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