जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने जफराबाद थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी खुर्शीद आलम को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार जफराबाद थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 27 अप्रैल 2025 को अभियोग पंजीकृत करवाई कि आज दिन में 10:00 बजे गांव के मंदिर में लोग पूजा पाठ करने गए थे। मंदिर के सामने बच्चे खेल रहे थे जहां मेरी 5 वर्षीय पुत्री भी खेल रही थी। वह रोते हुए आकर बताई कि एक व्यक्ति ने उसे निर्वस्त्र करके उसके प्राइवेट पार्ट पर किस किया। वादिनी गांव के अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और पुत्री के बताने पर ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया। उसने अपना नाम खुर्शीद आलम निवासी ग्राम सैय्यद अलीपुर थाना जफराबाद बताया। घटना की सूचना पुलिस को 112 नंबर पर दी गई थी। विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी खुर्शीद आलम को बच्ची से दुराचार करने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। घटना के दूसरे दिन ही पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई दिन प्रतिदिन चली जिससे घटना के 32 दिन के अन्दर ही मुकदमे में फैसला आ गया।
Jaunpur News : 6 वर्षीय बच्ची से कुकृत्य के आरोपी को 25 वर्ष की कैद
byटीम संचार सेतु
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