अवनीश पाण्डेय
सुइथाकला, जौनपुर। क्षेत्र के अन्तर्गत चिल्हीरामपुर निवासी कन्हई ने अपनी पुत्री के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर गुरुवार को उप पुलिस अधीक्षक, शाहगंज को प्रार्थना पत्र दिया है। आरोप है कि उसकी पुत्री किरन कुमारी, जो कक्षा 8 की छात्रा है और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ऊंचगांव में पढ़ती है, उसके साथ विद्यालय की प्रभारी वार्डेन पूनम सिंह यादव ने न केवल जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि उसे बंद कमरे में मारापीटा भी। कन्हई के अनुसार, 6 दिसम्बर 2024 में रात करीब 10 बजे की घटना है, जब उसकी पुत्री ने वार्डेन पूनम सिंह यादव को विद्यालय के चपरासी कृष्ण यादव के साथ मिलकर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की चोरी करते हुए देखा था। इसका विरोध करने पर वार्डेन ने छात्रा को धमकी दी और जातिगत अपमान करते हुए बुरी तरह पीटा, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आईं। इतना ही नहीं, बच्ची को छमाही परीक्षा में भी शामिल नहीं होने दिया गया। पीड़ित ने आईजीआरएस (शिकायत संख्या 40019425012042) के माध्यम से महानिदेशक को शिकायत भेजी, जिसके बाद ही छात्रा को वार्षिक परीक्षा में शामिल होने दिया गया। हालांकि, इसके बाद से बच्ची को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रार्थी का यह भी कहना है कि विद्यालय की अन्य छात्राओं ने भी घटना को होते हुए देखा था, बावजूद इसके अब तक दोषी वार्डेन के विरुद्ध एससी/एसटी अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक से प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मामले में क्षेत्राधिकारी अजित सिंह चौहान ने बताया कि उक्त मामले की जांच करके मुकदमा दर्ज किया जायेगा।
सुइथाकला, जौनपुर। क्षेत्र के अन्तर्गत चिल्हीरामपुर निवासी कन्हई ने अपनी पुत्री के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर गुरुवार को उप पुलिस अधीक्षक, शाहगंज को प्रार्थना पत्र दिया है। आरोप है कि उसकी पुत्री किरन कुमारी, जो कक्षा 8 की छात्रा है और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ऊंचगांव में पढ़ती है, उसके साथ विद्यालय की प्रभारी वार्डेन पूनम सिंह यादव ने न केवल जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि उसे बंद कमरे में मारापीटा भी। कन्हई के अनुसार, 6 दिसम्बर 2024 में रात करीब 10 बजे की घटना है, जब उसकी पुत्री ने वार्डेन पूनम सिंह यादव को विद्यालय के चपरासी कृष्ण यादव के साथ मिलकर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की चोरी करते हुए देखा था। इसका विरोध करने पर वार्डेन ने छात्रा को धमकी दी और जातिगत अपमान करते हुए बुरी तरह पीटा, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आईं। इतना ही नहीं, बच्ची को छमाही परीक्षा में भी शामिल नहीं होने दिया गया। पीड़ित ने आईजीआरएस (शिकायत संख्या 40019425012042) के माध्यम से महानिदेशक को शिकायत भेजी, जिसके बाद ही छात्रा को वार्षिक परीक्षा में शामिल होने दिया गया। हालांकि, इसके बाद से बच्ची को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रार्थी का यह भी कहना है कि विद्यालय की अन्य छात्राओं ने भी घटना को होते हुए देखा था, बावजूद इसके अब तक दोषी वार्डेन के विरुद्ध एससी/एसटी अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक से प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मामले में क्षेत्राधिकारी अजित सिंह चौहान ने बताया कि उक्त मामले की जांच करके मुकदमा दर्ज किया जायेगा।
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