​पुनः मतगणना के न्यायालय के आदेश पर इलाके में बढ़ी सरगर्मी | Sanchar Setu


जिला पंचायत के वार्ड नंबर 8 में नतीजों के बीच हजारों मत गायब होने के मामले में न्यायालय ने दिया आदेश
खेतासराय, जौनपुर। जिला पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान हुई धांधली की शिकायत पर न्यायालय ने पुनः मतगणना कराने का आदेश दिया है। मामला जौनपुर जिला पंचायत के वार्ड संख्या 8 का है। वार्ड संख्या 8 में मतगणना और नतीजे घोषित करने के बीच तकरीबन 9 हजार मत गायब कर दिए जाने का गंभीर आरोप सत्ताधारी दल और जिम्मेदारों पर लगा था। पुनः मतगणना कराये जाने के कोर्ट के आदेश के बाद इलाके में सियासी सक्रियता बढ़ गयी है।
वहीं दूसरा खेमा चक्रव्यूह से निकलने की जुगत भिड़ाने में लगा हुआ है। वर्ष 2021 में हुए जिला पंचायत सदस्य चुनाव में वार्ड संख्या 8 में कुल 23,241 मत पड़े जिनमें 944 मतों को रद्द घोषित किया गया। 22,297 मत वैध पाए गए लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने जब नतीजे घोषित किए तो केवल 13,230 मतों के आधार पर शोले राजभर को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया। मतों के इस नए आंकड़े में न्याय पंचायत पाराकमाल अंतर्गत सात ग्रामसभा के मत गायब थे। इस वार्ड से राष्ट्रीय उलेमा काउन्सिल समर्थित प्रत्याशी मौलाना मतिउद्दीन ने न्यायालय में याचिका दाखिल की। एडीजे चतुर्थ रूपाली सक्सेना के न्यायालय ने 3 साल 4 महीना 27 दिन तक चले मामले में आदेश दिया है कि वार्ड संख्या 8 के सभी 13 प्रत्याशियों को सूचना देकर न्याय पंचायत पाराकमाल अंतर्गत आने वाली सभी ग्रामसभा की पुनः मतगणना कराई जाय। न्यायालय के इस आदेश से शाहगंज इलाके में अचानक ठंड की दस्तक के बीच सियासी पारा काफी बढ़ गया है।

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