Jaunpur News : एचडीएफसी बैंक की डिप्टी ब्रांच मैनेजर की मौत पर 80.66 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश


साक्ष्य के आधार कोर्ट ने ट्रक की मानी ज्यादा लापरवाही

जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के मधारे टोला निवासी शकील अहमद की पुत्री सायमा शकील की मुंबई से गुजरात जाते समय ट्रक से दुर्घटना में मौत के मामले में ट्रिब्यूनल जज मनोज अग्रवाल ने 80.66 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। जिसका 65 फीसद यानी 52.46 लाख रुपए क्षतिपूर्ति ट्रक की बीमा कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी मृतका के माता—पिता को अदा करेगी। कोर्ट ने दुर्घटना में ट्रक की लापरवाही 65 फीसद माना तथा कार की लापरवाही 35 फीसद माना।
बता दें कि शकील अहमद की पुत्री सायमा अपने चालक सय्यम के साथ 7 वर्ष पूर्व मुंबई से अहमदाबाद जा रही थी नवसारी, गुजरात नेशनल हाईवे के पास ट्रक से दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। ट्रक चालक ने कार चालक पर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कार चालक अपनी लेन से डिवाइडर पार करके उसकी लेन में तेजी से लापरवाहीपूर्वक आकर स्वयं उसकी ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ट्रक चालक ने सारी लापरवाही कार चालक की बताया। शकील द्वारा ट्रक चालक के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। शकील और उनकी पत्नी अजमत ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से क्षतिपूर्ति का मुकदमा ट्रक के चालक, मालिक व बीमा कंपनी के खिलाफ दाखिल किया गया कि घटना वाले दिन नवसारी गुजरात में आगे की सड़क खराब होने के कारण सायमा का चालक सय्यम कार को डिवाइडर कट के रास्ते से समान्य चाल से दूसरी लेन में जा रहा था तभी सामने से, तेज गति से, लापरवाहीपूर्वक आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दिया।
चश्मदीद साक्षी ने भी बयान दिया कि रोड खराब होने के कारण कार डिवाइडर कट वाले रास्ते से दूसरी लेन में जा रही थी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक कार को घसीटते हुए एन आर कंपनी की बाउंड्री से टकरा गई जिससे कार में बैठी महिला व चालक की मृत्यु हो गई। मृतका सायमा मुंबई में एचडीएफसी बैंक की डिप्टी मैनेजर थी और अविवाहित थी। कोर्ट ने समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद 65 फीसद ट्रक चालक की व 35 फीसद कार चालक की लापरवाही मानते हुए आदेश दिया।

0 تعليقات

إرسال تعليق

Post a Comment (0)

أحدث أقدم