जौनपुर। जनपद न्यायाधीश सुशील शशि ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 15 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को मकर संक्रान्ति पर अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में एक चतुर्थ शनिवार को कार्य दिवस घोषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों हेतु कैलेण्डर की टिप्पणी के बिन्दु संख्या 3 एवं 7 में दिये गये निर्देशानुसार कैलेण्डर वर्ष में 5 स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने एवं द्वितीय शनिवार अथवा रविवार को पड़ने वाले पर्व के एवज में अवकाश घोषित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त के अनुपालन में मेरे द्वारा प्रशासकीय आदेश 8 जनवरी को इस न्यायिक अधिष्ठान के साथ ग्राम न्यायालयों में 15 जनवरी को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था।
दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ का प्रस्ताव 26 फरवरी में यह उल्लेख किया गया है कि संघ के अधिवक्तागण द्वारा इस आशय का हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 4 मार्च को होली का पर्व है, होली के पर्व के बाद अगले दिन न्यायालय आना संभव नहीं है और सार्वजनिक वाहन नहीं चलते हैं जिससे अधिवक्ता एवं वादकारियों को आने जाने में असुविधा होती है, इसलिए होली के अगले दिन 5 फरवरी को अवकाश होना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र में 15 जनवरी को मकर संक्रान्ति के अवकाश के एवज में 5 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।न्यायालय के उक्त पत्र के अनुपालन में एवं दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ के प्रस्ताव के आलोक में इस अधिष्ठान के साथ वाह्य न्यायालयों में पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश 15 जनवरी (मकर संक्रान्ति) के एवज में 5 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा 15 जनवरी को घोषित अवकाश के एवज में 23 मई (चतुर्थ शनिवार) को न्यायिक कार्य दिवस घोषित किया जाता है।
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