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Jaunpur : ​परीक्षा एवं त्योहारों को लेकर जौनपुर में धारा 144 लागू

टीम संचार सेतु

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र एवं संकलन केन्द्र के आस—पास 100 मीटर की परिधि में बीएनएस की धारा-189/सीआरपीसी की धारा-144 लागू करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के आसन्न पर्व 2 मार्च को होलिका दहन, 3/4 मार्च को होली, 13 मार्च को जमात-उल-विदा (अलविदा) रमजान का अन्तिम शुक्रवार, 19 मार्च को महावीर जयंती, 3 अप्रैल गुड फ्राइडे, 4 अप्रैल को ईस्टर सटरडे, 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषादराज जयंती, 6 अप्रैल को ईस्टर मन्डे, 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती, 17 अप्रैल को चन्द्रशेखर आजाद जयंती एवं 19 अप्रैल को महर्षि परशुराम जयंती का पर्व मनाया जायेगा।
उक्त के दृष्टिगत जनपद में आयोजित होने वाली परीक्षाओं तथा पर्वों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु शान्ति, सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। साथ ही असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों व उनके समाज विरोधी क्रिया—कलापों पर अंकुश लगाये जाने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अर्न्तगत धारा-63 भा.ना.सु.सुं. 2023 वर्तमान में एक पक्षीय रूप से पारित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। जिला मजिस्ट्रेट ने उपरोक्त से सन्तुष्ट होते हुये धारा 163 भा.ना.सु.सुं. 2023 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हुए तात्कालिक प्रभाव से निषेध़ाज्ञा पारित किया है।

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