Trending

Jaunpur News : ​जौनपुर में धारा 163 लागू: डीएम

टीम संचार सेतु

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट डा0 दिनेश चन्द्र ने बताया कि विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनपद में राजकीय/निजी प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों के आस—पास 200 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत धारा 163 लगाये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी त्योहारों और आयोजित समस्त प्रतियोगी/शैक्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों तथा उनके 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं। परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता एवं लोक शांति/सुरक्षा बनाए रखने हेतु यह आदेश अत्यावश्यक है। यह आदेश जनपद जौनपुर की सम्पूर्ण सीमा में आगामी 18 फरवरी तक लागू रहेगा।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!