जौनपुर। छ: वर्ष पूर्व जफराबाद थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) रूपाली सक्सेना की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास व 25000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार जफराबाद थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 27 अप्रैल 2019 को उसकी 17 वर्षीय पुत्री को उसके ही गांव का रहने वाला बखेड़ू निषाद पुत्र मेवा लाल बहला-फुसलाकर भगा ले गया। उसको अंदेशा है कि आरोपी उसकी पुत्री के साथ गलत कृत्य कर रहा होगा।पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्रपाल द्वारा परीक्षित कराये गये गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी बखेड़ू निषाद को दोष सिद्ध पाते हुये 20 वर्ष के कारावास व 25000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश हुआ।
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