Jaunpur News : ​दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष की कैद

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अपर्णा देव की अदालत ने 5 वर्ष पूर्व मीरगंज थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा वकील अहमद ने मीरगंज थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी पुत्री चांदनी की शादी 14 जून 2020 को मेहंदी हसन पुत्र मोहिउद्दीन निवासी बाराँवा थाना मीरगंज के साथ 7 लाख रुपए खर्च करके किया था। ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। 200000 नगद और सोने की चेन की मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे।
मायके आने पर चांदनी ने बताया कि उसके पति, ननद व जेठ दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते हैं। अगर उनकी मांग पूरी न की गई तो वह जान से भी मार सकते हैं। 28 मार्च 2021 को 10000 देकर चांदनी को उसके पति के साथ विदा किया। दूसरे दिन दोपहर 1:30 बजे सूचना मिली कि उसकी बेटी मर गई है। वहां पहुंचने पर बेड पर चांदनी का शव पड़ा था। उसके मुंह व कान से खून निकल रहा था तथा शरीर पर चोट के कई निशान थे।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप यादव द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दहेज हत्यारोपी पति मेंहदी हसन को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15000 अर्थदंड से दंडित किया।

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