जौनपुर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विवेक कुमार ने जनपद के समस्त थोक/फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया कि कृषकों में क्रय/विक्रय समस्त प्रकार के कीटनाशी रसायन की कैश रसीद/कैशमेमो अवश्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि जिला कृषि रक्षा अधिकारी अथवा किसी भी कीटनाशी निरीक्षक या उच्चाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के समय आपके प्रतिष्ठान के निरीक्षण के समय कृषकों में वितरित किये जाने वाले रसायन/निवेश की कैश रसीद/कैशमेमो उपलब्ध नहीं कराया गया तो विक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 व नियमावली 1971 सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कीटनाशी रसायन विक्रेता का होगा। साथ ही जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील है कि आप द्वारा जो भी कीटनाशक क्रय किया जा रहा है, उसका कैश रसीद/कैशमेमो सम्बन्धित विक्रेता से अवश्य प्राप्त कर लें।
Jaunpur News : कृषि रक्षा अधिकारी ने कीटनाशी विक्रेताओं को दिया निर्देश
June 25, 2025
